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बच्चों की सुरक्षा को लेकर पॉक्सो अधिनियम की दी जानकारी

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चित्रांश कल्याण समिति के स्थापना दिवस पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम, बांटे गए पम्फलेट

मोहम्मद नईम 

कसया, कुशीनगर। बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा और उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार को कसया स्थित होटल देव इन में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती एवं चित्रांश कल्याण समिति के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों की जानकारी दी गई तथा जागरूकता संबंधी पम्फलेट वितरित किए गए।


कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर के सचिव भुवन ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे पॉक्सो अधिनियम के दायरे में आते हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत नाबालिग की सहमति को कानूनी मान्यता नहीं है और बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों के लिए कड़े दंड का प्रावधान है। उन्होंने यह भी बताया कि नाबालिग से विवाह करना भी कानूनन अपराध है।

उन्होंने बच्चों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सहायता सेवाओं की जानकारी देते हुए बताया कि तत्काल सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस सहायता के लिए 112, जबकि बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल से संबंधित मामलों के लिए बाल कल्याण समिति से संपर्क किया जा सकता है। निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर की सेवाएं उपलब्ध हैं।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों से बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने, उनके अधिकारों की रक्षा करने तथा किसी भी प्रकार के शोषण या अपराध की स्थिति में तत्काल संबंधित हेल्पलाइन अथवा प्रशासन को सूचना देने की अपील की गई।

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